RO/ARO भर्ती परीक्षा लीक मामला, आयोग ने प्रयागराज में दर्ज कराई FIR

punjabkesari.in Tuesday, Mar 05, 2024 - 11:23 AM (IST)

प्रयागराज: समीक्षा अधिकारी (RO)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा लीक मामले में आयोग के सचिव अशोक कुमार ने FIR दर्ज कराई है। आयोग ने यह FIR अज्ञात के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई है। इस FIR में आयोग ने माना है कि 11 फरवरी को हुई परीक्षा में पहली पाली में हुई GS के पेपर में 103 सवाल 'B' series से मिलते थे।

वहीं, द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य हिन्दी) के 25 इंगित प्रश्न व उसके उत्तर जिस पर कोई सीरीज अंकित नहीं है, परन्तु जो C सीरीज के प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। यह सब बाते आयोग को मिली अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन की जांच से पता चली हैं। द्वितीय प्रश्नपत्र के इंगित प्रश्न व उसके सम्मुख अंकित उत्तर  रीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय 2:30 बजे अपराह्न से पूर्व सार्वजनिक होने के तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम प्रश्नपत्र के इंगित प्रश्न व उसके उत्तर समय पूर्व सार्वजनिक होने के प्रत्यावेदन व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 मार्च को भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। वहीं, सरकार ने अब इस मामले को एसटीएफ को सौंपी है। साथ ही योगी सरकार ने 6 माह के अंदर दोबारा भर्ती परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक मामले में शासन ने आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को भी हटा दिया है। उन्हें आयोग से हटाकर राजस्व परिषद में तैनाती दी गई है।

ये भी पढ़ें......
-
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए निर्देश, कहा- 'खुली जेल' की अवधारणा का करें अध्ययन

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अपनाई जा रही 'खुली जेल' की अवधारणा का अध्ययन करके आगामी 29 मार्च तक उसके सामने एक योजना का प्रस्ताव पेश करे। न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति बी. आर. सिंह की पीठ ने 28 फरवरी को एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसे पीठ ने एक कैदी की शिकायत के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था।

Content Editor

Harman Kaur