आजम खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो देंगे दखल

punjabkesari.in Friday, May 06, 2022 - 12:22 PM (IST)

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दी है। दरअसल, हाई कोर्ट ने आजम की रिहाई के फैसले को सुरक्षित रखा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 137 दिन बाद भी फैसला न देना कोर्ट न्याय का मखौल उड़ान जैसे है। कोर्ट ने कहा कि यदि हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला नहीं देता है तो हम दखल देंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को हागी। 

बता दें कि कि मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है।  उनके खिलाफ संपत्ति से जुड़े हुए मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले 4 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन करीब 4 महीने तक इस मामले में फैसला ना आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन और सप्लीमेंट्री दाखिल की। सरकार ने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जिन्हें वह कोर्ट में पेश करना चाहती है।  कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार करने के बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई शुरू की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम के फैसले को सुरक्षित रखने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखना कोर्ट का मखौल उड़ाने जैसा है। मामले मे हाई कोर्ट को फैसला नहीं करता है तो मामले में हम दखल देंगे। 

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Ramkesh