सचान की जेल में मौत मामला: जेल के तत्कालीन आला अधिकारियों समेत DGP व IG तलब

punjabkesari.in Wednesday, Jul 13, 2022 - 04:30 PM (IST)

लखनऊ: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने परिवार कल्याण विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (डिप्टी सीएमओ) रहे डॉ. वाई एस सचान की जेल में मृत्यु के मामले में तत्कालीन जेल अधिकारियों के साथ ही पुलिस महकमे के भी तत्कालीन आला अधिकारियों को तलब किया है।

अदालत ने डॉ. सचान की मृत्यु को प्रथम दृष्टया हत्या व साजिश का मामला मानते हुए, लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर बी एस मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, प्रधान बंदीरक्षक बाबू राम दूबे व बंदीरक्षक पहींद्र सिंह को बतौर आरोपी अपना पक्ष रखने के लिए आठ अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक वी के गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक (आईजी जोन) लखनऊ सुबेह कुमार सिंह को भी समन जारी करके तलब किया है।

अदालत ने यह आदेश डॉ. सचान की पत्नी मालती सचान के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है। इस परिवाद में आरोपियों को विपक्षी पक्षकार बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि 22 जून 2022 को डॉ. वाई एस सचान की संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ जेल में मौत हो गई थी। डॉ. सचान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे। डॉ सचान का शव जेल के एक निर्माणाधीन शौचालय के अंदर मिला था।

 डॉ सचान की मौत के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 26 जून 2011 को गोसाईगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद डॉ. सचान की मौत की न्यायिक जांच शुरु हुई। 11 जुलाई 2011 को न्यायिक जांच रिपोर्ट में डॉ. सचान की मौत को हत्या करार दिया गया। 14 जुलाई, 2011 को उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 27 सितंबर, 2012 को सीबीआई ने जांच के बाद डॉ. सचान की मौत को आत्महत्या करार देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।


मालती सचान ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को विरोध अर्जी के माध्यम से चुनौती दी। विशेष अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को अतिरिक्त कार्यवाही का आदेश दिया। नौ अगस्त, 2017 को सीबीआई ने फिर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। 19 नवंबर, 2019 को विशेष अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया और मालती सचान की अर्जी को परिवाद के रुप में दर्ज कर लिया। मालती सचान ने अदालत में न्यायिक जांच रिपोर्ट के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनयन व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों के बयान के साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज बयानों का भी हवाला दिया है।


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Content Writer

Ajay kumar

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