सहारनपुर हिंसाः हाईकोर्ट ने तीन युवकों पर लगाया रासुका किया रद्द

punjabkesari.in Thursday, Sep 06, 2018 - 01:06 PM (IST)

सहारनपुरः 2017 में सहारनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए तीनों युवकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि युवकों पर अगर कोई अन्य गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो तो उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दिए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के आदेश को रद्द कर दिया है।

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने तीनों युवकों ने संयुक्त याचिका दाखिल की थी। सहारनपुर के सोमपाल उर्फ सोनू, विलास उर्फ राजू और सुधीर को कोर्ट के जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की खंडपीठ ने आरोपी बनाया गया था। सोनू पर 7 सितंबर 2017, राजू पर 8 सितंबर 2017 और सुधीर पर 7 सितंबर 2017 के आदेश से रासुका लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

गौरतलब है कि 5 मई 2017 को महाराणा प्रताप जयंती के आयोजन के दौरान शब्बीरपुर गांव में दलित और राजपूत समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। 
 

Tamanna Bhardwaj