उप्र में महिलाओं से छेडखानी पड़ सकती है मंहगी, पढ़े पूरी खबर

punjabkesari.in Sunday, Nov 22, 2015 - 01:19 PM (IST)

संभल:  उत्तर प्रदेश में किसी युवती अथवा महिला को अश्लील नजर से घूरना महंगा पड़ सकता है। ऐसा किया तो 7 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि किसी निजी कार्य में लगी महिला या लड़की को एकटक देखना, अश्लील नजर से घूरना, चित्र खींचना और प्रसारित करना दंडनीय अपराध है।

पहली बार दोष सिद्ध होने पर कम से कम एक और अधिकतम 3 साल का कारावास एवं जुर्माना लगेगा। दूसरी बार या उससे अधिक बार इसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर 3 से 7 साल तक की सजा होगी। पुलिस अब इसके स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर पंपलेट भी लगाएगी।