रामजन्मभूमि से मिली कलाकृतियां संरक्षित करने के लिये दायर याचिका को SC ने किया खारिज
punjabkesari.in Monday, Jul 20, 2020 - 06:28 PM (IST)
नई दिल्ली/अयोध्याः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिये दायर दो जनहित याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में अपना फैसला सुना चुकी है और यह इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से इस निर्णय से आगे निकलने का प्रयास है।
बता दें कि न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, बी.आर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन याचिकाओं को गंभीरता से विचार करने योग्य नहीं पाया। ये याचिकायें सतीश चिंदूजी शंभार्कर और डा आम्बेडकर फाउण्डेशन ने दायर की थीं। पीठ ने याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया। पीठ ने उन्हें एक महीने के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर पेश वकील ने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास ने भी स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में ऐसी अनेक कलाकृतियां हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पीठ ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको इस तरह की तुच्छ याचिका दायर करना बंद करना चाहिए।