UP Madrasa News: मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर SC ने लगाई रोक, जुलाई में होगी अगली सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Apr 05, 2024 - 01:26 PM (IST)

UP Madrasa News: यूपी उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अगली सुनावई जुलाई के दूसरे सप्ताह होगी। इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है, हाईकोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ग़लत है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 30 मई तक जवाब दखिल करने को कहा है।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया था।  दरअसल, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक महत्वपूर्ण फैसले में  न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया।  कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

आपको बता दें कि इससे पहले यूपी में मदरसों की जांच करने के लिए सरकार के द्वारा एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। जांच पूरा होने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13 हजार अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। SIT की जांच और सिफारिश के बाद हजारों की संख्या में इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए मदरसा बोर्ड तैयारी कर रहा है।

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Imran