जौनपुर: परीक्षाओं एवं त्योहारों के मद्देनजर 17 जून तक लागू रहेगी धारा 144
punjabkesari.in Tuesday, Apr 19, 2022 - 03:49 PM (IST)
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने परीक्षाओं एवं त्योहारों को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से आगामी 17 जून तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।
वर्मा की ओर से मंगलवार को अवगत कराया गया कि इस माह एवं आगामी माह में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान की वार्षिक परीक्षाएं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है। इसके अलावा आगामी त्योहारों के द्दष्टिगत जिले में शांति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर जनपद जौनपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
उपरोक्त आदेश जनपद की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने से 17 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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