शामली: हॉट स्पॉट में कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे 6 युवकों पर केस दर्ज

punjabkesari.in Sunday, May 10, 2020 - 07:03 PM (IST)

शामली: कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचाकर रखा हुआ है। सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लागू कर रखा है, ताकि इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से जनता को बचाया जा सके। इसके बावजूद भी कई लोग इस महामारी को सिर्फ समझ रहे हैं। सरकार द्वारा महामारी के रोकथाम के लिए जारी की गई गाइड लाइन भी उनके लिए कुछ नही है। शामली में भी कोराना संक्रमण के चलते घोषित हॉट स्पॉट में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। पुलिस ने कोरोना महामारी के बढ़ावा देने वाली हरकत करने वाले छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
 
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सील किए गए हॉट स्पॉट में छह युवक बगैर किसी डर के धड़ल्ले से टहलते हुए नजर आए। आरोपियों ने मुंह पर मास्क तक नही लगा रखा था। कोरोना को मजाक साबित करते हुए महामारी को बढ़ावा देने वाले युवकों की इस करतूस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?
शामली शहर के मोहल्ला पंसारियान को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए सील किया गया है। मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके बावजूद भी इस मोहल्ले के कई लोग कोरोना संक्रमण में फैलते खतरे को लेकर गंभीर नजर नही आ रहे हैं। पुलिस ने मोहल्ला पंसारियान के ऐसे ही छह युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है, जो सील किए गए इस हॉट स्पॉट के अंदर बगैर मास्क के इधर—उधर टहल रहे थे।


इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस  
शहर कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बताया कि पुलिस ने शहर के मोहल्ला पंसारियान में बगैर मास्क के इधर—उधर टहलने वाले अरशद, साजिद, जावेद, शहूर अहमद, नियाज और साजिद पुत्र नजीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में पूर्व में कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसके चलते इस मोहल्ले को हॉट स्पॉट के रूप में सील किया गया है। आरोपियों की यह हरकत महामारी को बढ़ावा देने वाली है, इसके चलते सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई गई है।


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Edited By

Ramkesh

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