HC से जमानत मिलने के एक महीने बाद भी सिद्दीक कप्पन की जेल से नहीं हुई रिहाई, जानें वजह

punjabkesari.in Wednesday, Feb 01, 2023 - 12:17 AM (IST)

लखनऊ: आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत मिलने के एक महीने बाद भी जेल से रिहाई नहीं हो सकी है। मंगलवार को उनकी रिहाई होने की उम्मीद थी लेकिन विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।

न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण रजिस्ट्रार कार्यालय ने ज़मानत को नहीं किया स्वीकार
बता दें कि अधिवक्ता मोहम्मद धानिश के एस ने बताया कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के दो बंध पत्र (श्योरिटीज) मंगलवार को जमा नहीं किए जा सके। अधिवक्ता ने कहा कि वह बुधवार को औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश करेंगे, विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की सुनवाई करती है। मंगलवार को बात करते हुए धानिश ने कहा, "आज बार काउंसिल का चुनाव था। हम आज लखनऊ में विशेष पीएमएलए अदालत में बंध पत्र के साथ आए थे। अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक आम चुनाव के कारण जिला न्यायाधीश अदालत में उपस्थित नहीं थे।" उन्होंने बताया, "न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण रजिस्ट्रार कार्यालय ने ज़मानत को स्वीकार नहीं किया।"

कप्पन को धन शोधन के एक मामले में 23 दिसंबर को मिली जमानत
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को धन शोधन के एक मामले में 23 दिसंबर को जमानत दी थी। कप्पन की जमानत याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने पारित किया था। कप्पन वर्तमान में लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध हैं। कप्पन को तीन अन्य लोगों - अतिकुर रहमान, आलम और मसूद के साथ पीएफआई के साथ कथित तौर पर संबंध रखने तथा हिंसा भड़काने के षड़यंत्र का हिस्सा होने के लिए मथुरा में अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Mamta Yadav