चिन्मयानंद मामला: SIT ने कॉलेज के प्राचार्य से की पूछताछ

punjabkesari.in Thursday, Sep 12, 2019 - 04:49 PM (IST)

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से जुड़े मामले में एसआईटी ने गुरुवार को पीड़िता के कॉलेज के प्राचार्य से पूछताछ की। वहीं, दूसरी ओर पीड़िता ने एसआईटी को एक पत्र देकर शारीरिक शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग की है।

SIT ने पीड़िता का करवाया चिकित्सीय परीक्षण 
एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को नोटिस जारी कर 9 सितंबर की शाम छह बजे के बाद पूछताछ के लिए बुलाया था, परंतु किसी कारणवश पूछताछ नहीं हो पाई। चिन्मयानंद ने 10 सितंबर के बाद पूछताछ करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्हें अभी तक एसआईटी की ओर से इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित छात्रा का बुधवार को एसआईटी ने चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़िता ने एसआईटी के मुखिया को एक पत्र सौंपा, जिसमें दिल्ली के लोधी रोड थाने में गत 5 सितंबर को रेप और शारीरिक शोषण के बारे में दी गई शिकायत का उल्लेख है।

कमरे से गायब किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य: पीड़िता 
पीड़िता ने लिखा कि एसआईटी ने उसे अवगत कराया कि दिल्ली में दी गई शिकायत उन्हें 8 सितंबर को प्राप्त हो गई। पीड़िता ने एसआईटी को दिए गए अपने बयान में भी यह जानकारी दर्ज कराई है। इसके अलावा कहा गया है कि हॉस्टल के जिस कमरे में वह रहती थी, वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब कर दिए गए हैं एवं उसके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए आपत्तिजनक वस्तुएं वहां रख दी गई हैं। उसका कहना है कि इसमें चिन्मयानंद के लोगों का ही हाथ है। इस मामले में पीड़िता ने एसआईटी से कार्रवाई की मांग की है।

जानिए, क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय से एलएलएम कर रही एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट करके स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था कि उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। संन्यासी से उसे व उसके परिवार को जान का खतरा है। उसके बाद लड़की के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध दुष्कर्म एवं शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जिसे पुलिस ने दर्ज नहीं किया।

बाद में, पुलिस ने चिन्मयानंद के विरुद्ध अपहरण और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। उसके कई दिन बाद वह छात्रा राजस्थान के दौसा स्थित एक होटल से बरामद की गई थी। मामले में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे।

Deepika Rajput