सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को 1 साल की हुई सजा, 11 साल पुराने मामले में MP-MLA कोर्ट ने सजा का किया ऐलान

punjabkesari.in Friday, Nov 11, 2022 - 07:46 PM (IST)

कानपुर: जिले की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने विधायक को एक साल की सजा सुनाई है। दो अक्टूबर 2011 को सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट और एससी एसटी के तहत वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

बता दें कि वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने दो अक्टूबर 2011 को मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की जांच के दौरान एक पिकअप रोका तो चालक ने किसी को फोन किया। आरोप है कि इस दौरान सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों वहां पहुंचे और जांच कर रही टीम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसी को लेकर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससी एसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस मामले में आज  MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

हालांकि विधायक की एक साल की सजा हुई है, इस वजह से उनकी विधायकी बच गई। ऐसे में वह जल्द ही जमानत पर रिहा हो जाएंगे। चूंकि सजा दो साल से कम है। वहीं मामले में सजा दो साल या इससे अधिक सजा होती तो विधायक की विधायकी रद्द हो सकती थी। फिलहाल अमिताभ बाजपेई विधायक बने रहेंगे। 

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Ramkesh