आवारा कुत्तों को अब जाना होगा जेल! प्रयागराज में गठित की गई टीम, जानिए पूरा मामला
punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 05:10 PM (IST)

प्रयागराज (सैय्यद आकिब रजा): पूरे देश में आवारा कुत्तों के काटने की घटना तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने पर लगाम लग सके इसके लिए एक नया नियम भी जारी कर दिया है। आए दिन कई मोहल्ले में आवारा कुत्तों के काटने की खबरें सामने आती है। लेकिन अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी आदमी को काटता है तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई है।
कुत्ते के हमले से लोगों के हो रही परेशानी को देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकाय को नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अगर आवारा कुत्ता किसी को पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। दोबारा काटने पर उम्र कैद और 10 दिन की सजा के दौरान काटने वाले कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर सजा के तौर में रखा जाएगा। कुत्तों को सजा देने के लिए मामले में कुछ शर्ते भी रखी गई है। इसके लिए पीड़ित आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज का सर्टिफिकेट देना होगा। इसकी जानकारी होने पर नगर निगम के पशुधन विभाग की टीम आदमी को काटने वाले कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर लाया जाएगा।
केंद्र में इलाज के लिए लाए जाने के साथ कुत्ते को निगरानी भी रखा जाएगा। 10 दिन बाद केंद्र से छोड़े जाने से पहले काटने वाले कुत्ते के शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी माइक्रोचिप के जरिए ही कुत्ते के व्यवहार पर नजर भी रखी जाएगी। अगर कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो तीन सदस्य टीम इसकी जांच करेगी इस जांच कमेटी में पशुधन अधिकारी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसीपी सीए का के सदस्य होंगे। तीन सदस्य टीम जांच में ये देखेगी की कही कुत्ते को हमला करने के लिए उकसाया तो नहीं गया हमले के लिए उकसाने का नहीं प्रमाण पत्र मिलने पर काटने वाले कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में जिंदगी भर के लिए रखा जाएगा।
जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में उम्र कैद की सजा बोल सकते हैं। जिंदगी भर कैद की सजा पाने वाले कुत्ते की रहाई तभी होगी जब उसे कोई आधिकारिक तौर पर गोद लेगा। प्रयागराज नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज ने पंजाब केसरी से खास बातचीत की