शादी समारोह में सख्ती से करना होगा नियमों का पालन, उल्लंघन पर लग सकता है 10 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jun 07, 2020 - 09:23 PM (IST)

लखनऊः कोरोना संकट के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन में सभी तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक है। वहीं कई लोग स्थिति सामान्य होने के बाद होने वाले शादी समारोह में धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने सख्त गाइड लाइन जारी की हैं। जहां कोरोना काल में शादी समारोहों में शराब रखने या फिर डीजे पर धमाल मचाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी में बारातियों और घरातियों के लिए खाने के आइटम में गाजर का हलवा हो या नहीं हो, लेकिन मास्क, सैनेटाइजर और हाथ धोने का साबुन जरूरी होना चाहिए। इसके साथ ही वैवाहिक आयोजन के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वधु पक्ष के पिता या उनके अन्य परिजनों जो मुखिया है, उसके नाम से लिखित में अधिकारी को अवगत करवाना होगा। यह भी बताना होगा कि विवाह स्थल किस थाना क्षेत्र में आता है। कार्यक्रम में वर-वधु पक्षों को मिलाकर अधिकतम पचास लोगों की सीमा तय की गई है। यदि इससे अधिक लोग उपस्थित मिले या फिर मास्क, सैनेटाइजर और हाथ धोने के साबुन आदि की व्यवस्था नहीं मिली तो आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाह की अनुमति में आवेदक को लिखकर देना होगा कि आयोजन में शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुल 11 शर्तें माननी होंगी। एक का भी उल्लंघन करने पर दस हजार रुपए की पैनल्टी भरनी होगी।

Author

Moulshree Tripathi