"दो गज दूरी, मास्क है जरूरी" का पालन न होने पर HC सख्त, योगी सरकार को दिए सख्त निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Aug 08, 2020 - 01:07 PM (IST)

प्रयागराजः यूपी में सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना करने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद नाराज है। ऐसे में कोर्ट ने प्रदेश सरकार को "दो गज दूरी, मास्क है जरूरी "के नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव के 6 अगस्त 2020 को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले एक अधिकारी तैनात किया जाए। क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

इतना ही नहीं कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय को काम करना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। 21वीं सदी में डिजिटाइजेशन के युग में कोरोना वायरस फैलने के जहां प्रतिदिन के आकड़े जारी हो रहे हैं। वहीं सीएमओ कार्यालय रिकार्ड मेन्टेन नहीं कर पा रहा है। 

दरअसल, कोर्ट की नाराजगी की वजह ये थी कि सीएमओ प्रयागराज से जानकारी मांगने के बावजूद उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसपर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही सीएमओ की ओर से दाखिल हलफनामा वापस कर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते की देरी पर सीएमओ प्रयागराज से सिलसिलेवार कार्यवाही का व्यौरा मांगा था। सीएमओ ने मांगी गई जानकारी पर चुप्पी साधे रखी।

इस पर अधिवक्ता एसपीएस चौहान ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। मरीज अस्पताल से बाहर घूम रहे हैं। इस पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा कड़ी की जायेगी और ट्रेसिंग ट्रैकिंग होगी। किसी को भी अस्पताल से बाहर आकर सड़क पर मरने नहीं दिया जायेगा। कोर्ट ने ब्यौरा देने और दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के अनुपालन की कार्यवाई रिपोर्ट नगर आयुक्त को अगली सुनवाई की तिथि 17अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है।

 


 

Tamanna Bhardwaj