त्वरित न्याय से दुष्कर्मियों को कड़ा संदेश, 13 मुकदमों में दोषियों को आजीवन कारावास व फांसी की सजा

punjabkesari.in Friday, Nov 04, 2022 - 01:25 PM (IST)

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाएं हैं। वहीं प्रतापगढ़ में जिले में सिविल कोर्ट भी बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले दोषियों  पर त्वरित कार्रवाई एवं सजा सुनाकर सख्त संदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी मंशा है कि प्राचीनतम वादों के साथ नवीनतम वादों का भी निस्तारण त्वरित गति से हो, जिससे पीड़िता को वास्तविक न्याय मिल सके और दुराचारियों को सख्त संदेश पहुंचे जिससे अपराध करने के लिए  हजार बार आरोपी सोंचे। देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम के तहत 08 महीने में 12 मुकदमों में आरोपित को आजीवन कारावास व फांसी की सजा दी गई है। वहीं एक मामले में  मृत्युदंड की सजा हो चुकी है।  उन्होंने कहा कि इसमें से एक अभियुक्त को सबसे कम 10 दिन में कोर्ट ने सजा दी। 21 दिन के भीतर दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

वहीं एक  चर्चित मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने लड़की के अपहरण, रेप और हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल,  घटना के दिन पीड़िता शाम को गांव की दुकान पर बेसन लेने जा रही थी। तभी मामले के अभियुक्तगण रिजवान और हलीम उर्फ खड़बड़ और एक नाबालिग उसे पकड़ लिए और रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके विरोध करने पर बहुत ही क्रूर तरीके से उसके सिर में मारा उसके चेहरे की हड्डी तोड़ दी और आंख में चाकू मार दिए। इससे वह अंधी हो गयी, पैर तोड़ दिये और बेहोशी हालत में वहीं छोड़ दिये। वहीं से बेहोशी हालत में लोगों की मदद से सीएचसी कालाकांकर लाया गया, जहां उसकी गम्भीर स्थिति को देखते हुये उसे एसआरएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जहां उसका इलाज चला। पांच दिन बाद पीड़िता को होश आया फिर पुलिस ने सी दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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Ramkesh