आजम खान को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने स्वार सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश पर लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Nov 06, 2020 - 01:40 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 25 से कम उम्र में चुनाव लडऩे के चलते सदस्यता गंवाने वाले अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट में अपील लंबित है लेकिन उनकी सीट पर दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। इस अपील के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 

बता दें कि 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर सवार सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी थी। 

प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न
बता दें कि 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिसका परिणाम आगामी 10 नवंबर को आएगा। इस उपचुनाव को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है।

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने के बाद से खाली है सीट
गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद से यह सीट खाली है।

इन 7 सीटों पर हो चुके हैं उपचुनाव
1. बुलंदशहर 
2. घााटमपुर (आरक्षित) सीट 
3. जौनपुर की मल्हनी सीट
4. उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट 
5. फिरोजाबाद जिले की टूंडला सीट 
6. नौगांव सादात विधानसभा सीट 
7. देवरिया विधानसभा सीट
 

Ajay kumar