'मस्जिद और तहखाने के रास्ते अलग-अलग, दोनों की पूजा में कोई बाधा नहीं', ज्ञानवापी मामले में SC का बड़ा आदेश

punjabkesari.in Monday, Apr 01, 2024 - 01:23 PM (IST)

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले को लेकर SC का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट CJI ने आदेश देते हुए कहा है कि मस्जिद और तहखाने दोनों के रास्ते अलग-अलग होंगे। दोनों की पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज यानी 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह याचिका बीती 26 फरवरी के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने दायर की थी । 

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
दरअसल बीती 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने अपने एक आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। वाराणसी की अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 

हालांकि हाईकोर्ट ने कमेटी की याचिका खारिज कर दी और जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 


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Imran

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