सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास हो रहे निर्माण को ढहाने का दिया आदेश

punjabkesari.in Friday, Oct 27, 2017 - 02:09 PM (IST)

नई दिल्ली/आगराः ताजमहल के पास हो रहे कार पार्किंग निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ताज के आसपास हो रहे निर्माण को ढहाने का आदेश दिया है। बता दें कि ताजमहल के पास बहुस्तरीय कार पार्किंग बन रही है। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परियोजना पूरी करने के लिए 11 पेड़ों को तोडऩे का आग्रह किया गया था।

बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना ताज के पूर्वी दरवाजे से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जा रहा था कि इस परियोजना का मकसद पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण इलाके की सड़कों पर खड़े वाहनों की वजह से लगने वाले जाम से निजात पाना था। परियोजना स्थल 17वीं सदी के इस स्मारक के पश्चिमी दरवाजे के पास है। यहां पर 400 चार पहिया वाहनों को खड़ा करने का प्रस्ताव था।

 उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सरकार से मंगलवार को हलफनामा दायर करने को कहा था। जब मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए संरचना जितनी बनी हुई है, उसे ढहाने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने वकील ऐश्वर्या भाटी को एक नई याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है।

ऐश्वर्या भाटी ने इस मसले पर कहा कि अदालत के गलियारों में भीड़ ज्यादा होने के कारण राज्य सरकार के वकील अदालत में नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने याचिका बहाल रखने का अनुरोध किया। ऐश्वर्या भाटी ने यह भी बताया कि बहुस्तरीय पार्किंग की योजना को पर्यावरण, ताज प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगरा विकास प्राधिकरण को मिलाकर अदालत द्वारा गठित समिति ने मंजूरी दे दी थी।