CEO रितु माहेश्वरी को SC से झटका, कोर्ट ने कहा- HC के आदेश का पालन नहीं हुआ तो नतीजा...

punjabkesari.in Monday, May 09, 2022 - 02:22 PM (IST)

नोएडा: CEO चीफ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल, इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर ज़मानती वारंट जारी किया था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नही हुई। 

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने रितु माहेश्वरी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है।वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हर रोज़ इलाहाबाद HC के आदेशों का उल्लंघन होता है,  यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज़ एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।

4 मई की सुनवाई में हाजिर नहीं हुईं सीईओ
ऋतु महेश्वरी को हाई कोर्ट ने 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया था। अदालत ने बीते 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। उस दिन नोएडा मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी खुद अदालत में मौजूद रहेंगी। दरअसल, 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दिन भी ऋतु महेश्वरी अदालत में हाजिर नहीं हुई थीं। अब जब गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो नोएडा अथॉरिटी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव अदालत में मौजूद थे। 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Imran

Recommended News

Related News

static