जेल में बंद गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जमानत याचिका SC ने की खारिज

punjabkesari.in Thursday, Nov 18, 2021 - 02:15 PM (IST)

लखनऊ: जेल में बंद गैंगरेप के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं इससे पहले भी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर चुकी है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने अप्रैल में प्रजापति और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया था। एजेंसी आय से अधिक संपत्ति के आरोप से जुड़े एक मामले में धनशोधन संबंधी जांच कर रही है। प्रजापति अखिलेश यादव नेता समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री थे। आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उन्होंने आय के ज्ञात और कानूनी स्रोतों से 2,98,25,511 रुपये अधिक खर्च किए हैं, जब वह लोक सेवक के रूप में काम कर रहे थे।'' इसके साथ ही अदालत ने कहा कि उनके द्वारा बेनामी संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। उनके परिवार के सदस्यों और विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों में उनके कहने पर पैसे जमा कराए गए थे। इन कंपनियों में वह निदेशक थे।

गौरतलब है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुराचार मामले में  एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।  उनके साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक शुक्रवार को एमपी-एमएलएअदालत के विशेष न्‍यायाधीश पवन कुमार राय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान अदालत में गायत्री और दो अन्य दोषी मौजूद थे जिन्हें सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।

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Ramkesh