SC ने पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक, 4 दुकानों के लाइसेंस रद्द

punjabkesari.in Saturday, Oct 14, 2017 - 04:11 PM (IST)

ग्रेटर नोएडाः प्रदेश के जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक के आदेश दे दिए हैं। जिसके बाद पटाखों की 4 दुकानों के स्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवाली के 12 दिन बाद 1 नवंबर से पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी।

ग्रेटर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि दादरी इलाके में 2 दुकानों और राबूपुरा तथा जहांगीरपुर की एक-एक दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उनके पटाखा बिक्री के स्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंसों को जारी करना और उनकी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि इससे पहले दिवाली पर कुछ 100 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था। प्रशासन की ओर से स्थापित किए गए बाजार में इन्हें जगह मुहैया कराई गई थी। इस बीच, विभिन्न स्कूलों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।