इलाहाबाद हाई कोर्ट के अजीबोगरीब फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, HC ने रेप पीड़िता की कुंडली जांच के दिए थे आदेश

punjabkesari.in Saturday, Jun 03, 2023 - 06:45 PM (IST)

Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट के अजीबोगरीब आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के ‘मांगलिक’का आदेश दिया था।  दरअसल,  इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी यह कहकर मुकर गया कि लड़की मांगलिक है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।



 जानिए पूरा मामला  
दअरसल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। आरोपी शिक्षक ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि पीड़िता मांगलिक है, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं यह जांच के बाद पता चलेगा। बृजराज सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को पीड़िता की कुंडली दोष देखने का आदेश दिया है। कहा कि इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। पीड़िता की कुंडली सीलबंद लिफाफे में मांगी गई है। कुंडली देखने के बाद ही कोर्ट जानत पर विचार करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हैरानी जताते हुए मामले में रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा। 

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Ramkesh