चिन्मयानंद को बड़ा झटका: कोर्ट ने नामंजूर की जमानत अर्जी

punjabkesari.in Tuesday, Sep 24, 2019 - 04:13 PM (IST)

शाहजहांपुरः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। चिन्मयानंद को एसआईटी ने विधि की एक छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तार किया था।

चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह अर्जी सत्र अदालत में लगाई जानी चाहिए। अदालत ने चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में 3 आरोपियों संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी है। बता दें कि, एसआईटी ने तीनों युवकों में से दो को 95 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। एसआईटी इन दोनों युवकों को रंगदारी की मांग में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन की बरामदगी वाली जगह पर ले जाना चाहती थी।

दोनों युवकों ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने फोन को राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के पास फेंक दिया था। इसी फोन से रंगदारी की मांग की गई थी। एसआईटी ने ओम सिंह के मोबाइल फोन की भी पड़ताल की जिस पर रंगदारी की रकम मांगने के लिए मैसेज दिया गया था।

Deepika Rajput