सावधान: 10 रुपए का सिक्का लेने से किया मना तो होगा ''राजद्रोह'' का केस

punjabkesari.in Wednesday, Sep 28, 2016 - 09:01 PM (IST)

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला जज ने एक आदेश पारित किया है कि यदि कोई भी शख्स मुद्रा विनिमय में 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करता है तो उस पर देशद्रोह केस चल सकता है। जज ने आदेश जारी करते कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक 10 रूपए के सिक्के को लेने से मना करता है तो उसे देशद्रोही समझा जाएगा। भारतीय सरकार सिक्के की कीमत अदा करने का वचन देती है। 

इस वजह से जज को देना पड़ा आदेश

पिछले कुछ समय से यूपी समेत कई देश के हिस्सों में यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 10 रूपए के सिक्के बंद कर दिए हैं और कुछ सिक्के नकली हैं। इसके चलते उपभोक्ता और विक्रेता के बीच कहा-सुनी हो जाती थी। हालांकि बैंक ने साफ शब्दों में कह दिया था कि 10 रुपए के सिक्के न ही बंद हो रहे हैं और न ही नकली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर कोई 10 का सिक्का लेने से इनकार करता है तो वह धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत सजा का हकदार है।