रामपुर CRPF कैंप पर आतंकी हमलाः कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

punjabkesari.in Saturday, Nov 02, 2019 - 06:15 PM (IST)

रामपुरः रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले को लेकर एडीजे कोर्ट ने शनिवार को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं एक को उम्रकैद की सजा सुनाई। बाकी को एक को 10 वर्ष की सजा ऐलान किया। जिसमें मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद फारूक, सलाउद्दीन, इमरान शहज़द को फांसी की सजा सुनाई गई। जबकि जंग भहादुर आजीवन कारावास फहीम अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई।

रामपुर के अपर जिला जज संजय कुमार की अदालत ने छह दोषियों को सजा सुनाई है। इनको कड़ी सुरक्षा में आज कोर्ट में पेश किया गया था। सजा पर भी लंबी सुनवाई हुई। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, रामपुर पर आतंकी हमले के मुकदमे में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने आठ में से छह को दोषी माना है। दोषियों में दो पाक नागरिक भी हैं। शुक्रवार को अदालत ने सजा पर फैसला नहीं सुनाया था। इसी मामले में दो अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध न हो सकने के कारण अदालत ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया।

फैसला आने से पहले रामपुर पुलिस को किया गया अलर्ट
अपर जिला सत्र तृतीय (ADJ-3) के न्यायालय में शुक्रवार को केस में सभी 8 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में 54 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 38 की गवाही हुई। 19 अक्तूबर को इस मामल में आखिरी सुनवाई थी। सजा के ऐलान से पहले ही रामपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। क्योंकि इस आतंकी हमले में कुछ आरोपी पाकिस्तान के आतंकी हैं।

क्या है मामला?
31 दिसंबर 2007 की रात को हुए आतंकियों ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर 3 के अंदर घुसकर हमला किया था। इस हमले में एक रिक्शा चालक और सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। हमला करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें पाक अधिकृत कश्मीर (POK) के इमरान, मोहम्मद फारूख, मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी, बिहार में मधुबनी का सबाउद्दीन सबा, प्रतापगढ़ के कुंडा का कौसर खान, बरेली के बहेड़ी का गुलाब खान, मुरादाबाद के मूंढापांडे के जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजुरिया गांव के मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। ये सभी लखनऊ और बरेली की जेलों में बंद हैं।

Tamanna Bhardwaj