TGT/ LT भर्ती में अब TET अनिवार्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
punjabkesari.in Saturday, Apr 04, 2026 - 07:24 PM (IST)
प्रयागराज: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया जाए। खंडपीठ के न्यायाधीश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1983 की सेवा नियमावली में दी गई शैक्षणिक योग्यताओं के साथ अब TET पास करना भी जरूरी होगा।
ये है पूरा मामला
यह मामला प्रयागराज निवासी जयहिंद यादव और अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में 28 जुलाई 2025 को जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को चुनौती देते हुए कहा गया था कि इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भर्ती विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि नियुक्तियां किस कक्षा के लिए की जा रही हैं। इसे गंभीर चूक मानते हुए कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह संशोधित विज्ञापन जारी कर स्पष्ट करे कि यह भर्ती कक्षा 9 और 10 के लिए है।
कक्षा 6 से 8 तक के लिए TET अनिवार्य
कोर्ट ने आयोग के उस तर्क पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्तियां नहीं हैं। अदालत ने कहा कि जब राज्य में सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं, जहां कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है, तो यह दावा तार्किक नहीं लगता।
भविष्य में योग्यता मानकों को सख्त किया जाएगा
याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि सीटी (सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग) कैडर को पहले ही समाप्त कर एलटी ग्रेड में शामिल किया जा चुका है, ऐसे में TET को अनिवार्य करना जरूरी है। कोर्ट ने इस पक्ष को भी महत्व देते हुए अपने फैसले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य की भर्तियों में पारदर्शिता और योग्यता मानकों को और सख्त किया जाएगा।

