बच्चों का अपहरण कर आरोपी मंगवाता था भीख, दोषी को अदालत ने सुनाई 28 साल की कैद
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 03:17 PM (IST)

अयोध्या: जिले की एक विशेष अदालत ने बच्चों का अपहरण करने और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करने के जुर्म में बुधवार को एक व्यक्ति को 28 साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय) विजय कुमार विश्वकर्मा ने एक स्थानीय दुकानदार जितेंद्र मिश्रा को बिहार के फुलौत से पांच, दो और एक साल की उम्र के तीन नाबालिग भाई-बहनों का अपहरण करने और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करने का दोषी पाया और 28 साल की कैद तथा डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
मिश्रा पर 26 अगस्त 2023 को बच्चों की बेरहमी से पिटाई करने की शिकायत दर्ज कराये जाने के बाद यह मामला सामने आया था। स्थानीय निवासी अंकुर पांडेय द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक मिश्रा को सड़क किनारे एक चबूतरे पर बच्चों से भीख मंगवाते देखा गया। वह उसी जगह पर कुछ धार्मिक चीजें बेचने का काम करता था।
अयोध्या के कोतवाल मनोज शर्मा ने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर, बच्चे दयनीय हालत में थे और उनके शरीर पर मारे-पीटे जाने के निशान थे। उससे मुक्त कराये गये बच्चों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में पुष्टि हुई थी कि मिश्रा ने भीख मंगवाने के लिये बच्चों का अपहरण किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।