केन्द्र का सपा सरकार को बड़ा झटका: अमिताभ ठाकुर के निलंबन आदेश को किया रद्द

punjabkesari.in Saturday, Apr 09, 2016 - 12:38 PM (IST)

लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। मंत्रालय ने ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे पहले अमिताभ ठाकुर ने गृह विभाग को एक हलफनामा पेश करते हुए मांग की है कि उनकी बहाली का औपचारिक आदेश जारी किया जाए। इसी हलफनामे पर मंत्रालय ने फैसला सुनाया। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि उनके पति ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि बीतने के बाद निलंबन बढ़ाए जाने पर याचिका दायर की थी। 

 

नूतन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपसचिव मुकेश साहनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम की धारा 38 ए के तहत अमिताभ के निलंबन की अवधि पिछले साल 11 अक्टूबर को खत्म हो गई क्योंकि इसे 90 दिन की अवधि से पहले बढ़ाया नहीं गया। 

 

गौरतलब है कि अमिताभ ने आरोप लगाया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर अमिताभ को 11 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया गया था।