तीन तलाकः प्रस्तावित कानून के संबंध में योगी कैबिनेट ने दी सहमति

punjabkesari.in Wednesday, Dec 06, 2017 - 11:39 AM (IST)

लखनऊ: योगी सरकार ने बहुचर्चित तीन तलाक के मसले पर प्रस्तावित कानून के संबंध में सहमति देने का निर्णय लिया है। मंगलवार शाम को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्र सरकार के प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट को राज्यों को भेजा है और उस पर सभी राज्यों से 10 दिसंबर तक अभिमत मांगा गया है।

बता दें कि प्रस्तावित कानून में विवाहित मुस्लिम महिला को एक साथ तीन तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इसके साथ ही अब तीन तलाक देने को दण्डनीय बनाया जाएगा। इसमें पीड़ित महिलाओं व उनके बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए रकम देने की व्यवस्था का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित किया था, इसके बाद तीन तलाक की घटनाएं नहीं रुक नहीं है। तीन तलाक को लेकर कोई दण्डनीय अपराध न होने से विवाहित मुस्लिम महिलाओ की स्थिति दयनीय बनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उनकी रक्षा के लिए कानून बनाकर तीन तलाक को रोका जा सके। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष तीन तलाक रोकने को लेकर कानून लाने को कहा था।