प्राइमरी स्‍कूल में हेड मास्टर बनने के लिए TETअनिवार्य

punjabkesari.in Wednesday, May 04, 2016 - 11:23 AM (IST)

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्‍कूल में हेड मास्‍टर बनने के लिए टी.ई.टी. की अर्हता से छूट देने की मांग में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उत्‍तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) नियुक्ति एवं अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 1978 में सहायक टीचर बनने के लिए ही टी.ई.टी. की अर्हता अनिवार्य है इसलिए कोर्ट ने इस वाद को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन हेडमास्‍टर के लिए यह नियम नही है।
 
विनोद कुमार शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया है। याचिका में 2 जनवरी 2016 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। विज्ञापन मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक टीचरों को हेडमास्‍टर नियुक्ति करने के लिए दिया गया।
 
सहायक टीचर के रूप में 5 साल का अनुभव अनिवार्य
इसमें न्यूनतम अर्हता टी.ई.टी. उत्तीर्ण और हेडमास्‍टर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 5 साल का सहायक टीचर के रूप में कार्य अनुभव भी जरूरी रखा गया। याची का कहना था कि 5 साल के अनुभव की अर्हता के बाद टी.ई.टी. उत्तीर्ण की अर्हता आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।