Tikuniya Scandal: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बहस जारी, अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई

punjabkesari.in Saturday, Jul 09, 2022 - 08:42 AM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के चर्चित तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के आरोपी पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टाल दी। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की है। यह निर्देश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

वहीं जमानत का विरोध कर रहे पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले के सह-अभियुक्त अंकित दास व अन्य की जमानत याचिकाएं न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। गवाहों के बयानों को उद्धत करते हुए, यह भी दलील दी गई कि जिस टैक्सी से अंकित दास खीरी से निकला था, उस टैक्सी चालक ने भी बयान दिया है कि रास्ते में अंकित दास घटना के बारे में फोन पर बात कर रहा था, उक्त बातचीत से आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं गवाह द्वारा अंकित दास के गनर लतीफ की बातचीत का भी उल्लेख किया गया। इसके पूर्व विरोधी पक्ष की ओर से यह भी दलील दी जा चुकी है कि मामले में जांच के बाद कुछ धाराएं बढा दी गई थीं, बढी हुई धाराओं में जमानत अर्जी बिना सत्र अदालत में दाखिल किए, अभियुक्त ने सीधा उच्‍च न्‍यायालय में वर्तमान याचिका दाखिल कर दी है।

जमानत याचिका का विरोध कर रहे पक्ष ने कहा कि गवाह के बयान में यह बात सामने आ चुकी है कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौजूद था व अपनी थार गाड़ी से फायरिंग कर रहा था। समय नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई शुक्रवार को पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की है, इस दिन सवा दो बजे मामले की सुनवाई शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को तिकुनिया क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अजय मिश्रा के पैतृक गांव की यात्रा के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब चार आंदोलनकारी किसानों को कारों के काफिले से कथित तौर पर कुचल दिया गया था। बाद की हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ता, चालक और एक पत्रकार सहित चार अन्य मारे गए। आशीष मिश्रा को बाद में वहां हुई हिंसा में चार किसानों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।


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Content Writer

Mamta Yadav

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