दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बिना थानेदारों का तबादला करना गलत: इलाहाबाद HC

punjabkesari.in Saturday, Apr 07, 2018 - 11:41 AM (IST)

इलाहाबादः दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बिना थानेदारों के तबादले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत बताया है। जिसके चलते कोर्ट ने तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बिजनौर के एसपी को कार्य मुक्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में योगी सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

मामले में कोर्ट ने मांगा योगी सरकार से जवाब
बता दें कि, याची के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि 16 सितंबर, 2017 से वह हल्दौर थाने में थाना प्रभारी तैनात किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना लखनऊ के साथ 7 मार्च, 2018 के आदेश से याची का तबादला इलाहाबाद जोन में प्रशासनिक आधार पर कर दिया गया। इसके अनुपालन में 11 मार्च, 2018 को एसपी बिजनौर ने याची को कार्यमुक्त भी कर दिया। इन दोनों आदेशों को याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

तथ्य न होने के कारण तबादले पर लगी रोक
याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस में दिए गए दिशा निर्देशों का इस तबादला आदेश में उल्लंघन किया गया है। नियमानुसार थाना प्रभारी को प्रकाश सिंह केस के मुताबिक 2 वर्ष की अवधि पूरी किए बगैर एक थाने से दूसरे थाने में तबादला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकार ने इस मामले में कोर्ट को जानकारी मुहैया कराई गई थी, लेकिन प्रशासनिक आधार पर तबादला करने के तथ्य न होने के कारण कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।  
 

Deepika Rajput