फिरौती के लिए किया नाबालिग का अपहरण, अदालत ने सुनाई ये सजा...

punjabkesari.in Thursday, May 17, 2018 - 05:25 PM (IST)

जौनपुरः उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियो को उम्रकैद एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा भुगतने के लिए कड़ी सुराक्षा के बीच जेल भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक, जिले के गौराबादशाहपुर क्षेत्र के बालेमऊ गांव निवासी राजेंद्र यादव ने थाने में 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई कि 2011 को मेरी पौत्री ऋचा दिन में ढाई बजे सेंट जॉन स्कूल से पढ़कर बस से धर्मापुर उतरी। इस दौरान एक बाइक सवार बच्ची को मोटर साइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया। अगले दिन फिरौती के लिए फोन आया, पहले 50 लाख फिर 3 लाख रुपये की मांग की गई।

पुलिस ने फोन के आधार पर बच्ची को एक आरोपी सुरेश निवासी गुराबादशाहपुर के कब्जे से हिंद सिनेमा शाहगंज के पास से बरामद किया। उस समय एक आरोपी संजय फरार हो गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। उपलब्ध सबूत एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अजय त्यागी ने बालिका का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में को 16 मई, 2018 को सुरेश व संजय को आजीवन कारावास एवं दस-दस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। 

Deepika Rajput