उन्नाव कांड: कांस्टेबल ने किया दिल्ली HC का रुख, अपने ऊपर लगे आरोप खारिज करने की रखी मांग

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 01:45 PM (IST)

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की।

कांस्टेबल आमिर खान ने अपनी याचिका में दावा कि निचली अदालत ने ‘गलत‘ तरीके से दोनों मामलों को एकसाथ जोड़ दिया। जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए। निचली अदालत ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ 13 अगस्त को भादंवि की धारा 302, 506, 341, 120बी, 193 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप तय किए थे। उनके खिलाफ भादंवि की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 3 पुलिस अधिकारियों की जमानत भी रद्द कर दी थी और उनके खिलाफ हत्या का आरोप तय कर उन्हें हिरासत में भेज दिया था। ये तीन पुलिस वाले माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, उप-निरीक्षक कामता प्रसाद और खान है।
 


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Deepika Rajput

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