UP की जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, अधिकारी भी नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

punjabkesari.in Friday, Feb 24, 2023 - 04:35 PM (IST)

लखनऊ, (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जेल मुख्यालय (Prison headquarters) ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, यूपी की जेलों (Prisoners) में स्मार्ट वॉच (Smart Watch) और स्मार्ट बैंड (Smart Band) के इस्तेमाल पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारागार मुख्यालय की तरफ से शुक्रवार को इस बाबत निर्देश जारी किया गया। इसमें कहा गया है की जेल के भीतर किसी भी सूरत में स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बंदियों से मुलाकात करने वाले स्मार्ट वॉच पहनकर भीतर न जाएं या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबधित जेल प्रशासन की होगी। ऐसा पाए जाने पर जेल के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें- 'रामचरितमानस' और 'शूद्र' को लेकर कन्नी काट रहे अखिलेश, जानिए विधानसभा में क्यों नहीं उठा पाए ये मुद्दा?


गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की चित्रकूट जेल में पत्नी निकहत से प्राइवेट मुलाकात की घटना ने जेल मुख्यालय को चौकन्ना कर दिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जेल प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि जेल मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि जेल अधिकारी एवं कर्मचारी सामान्य मैनुअल घड़ी की जगह स्मार्ट वाच और स्मार्ट बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिवाइस मोबाइल से जुड़ने के बाद उसी की तरह काम करने लगते है। इसलिए इनका मोबाइल की तरह इस्तेमाल किए जाने की संभावना रहती है। जिसके बाद कारागार मुख्यालय ने प्रदेश की समस्त जेलों में स्मार्ट वाच और स्मार्ट बैंड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल की तरह इनका इस्तेमाल होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार ने यह आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ें- कल नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देंगे CM योगी, आज जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष का हंगामा


आनंद कुमार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि सामान्य घड़ी की बजाय अब स्मार्ट वॉच का चलन आ गया है। समय देखने के लिए अकसर लोग अब स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं। जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी है की अपनी जेल में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को स्मार्ट वॉच पहनकर ड्यूटी पर अंदर न जाने दें। निरीक्षण करने गए किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को भी इसे पहनकर भीतर जाने की इजाजत नहीं होगी। डीजी जेल ने समस्त डीआईजी कारागार को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है।

Content Writer

Mamta Yadav