UP सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे टैक्स की व्यवस्था की समाप्त

punjabkesari.in Tuesday, Jan 08, 2019 - 06:32 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त कर दिया है।   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर व्यवस्था समाप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  

सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उतर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के तहत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में इसके साथ ही नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 

उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में वैट अधिनियम के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरी कर व्यवस्था लागू थी। रिफाइनरी से पेट्रोल वितरण की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को मिलती थी, वह पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियों को पेट्रोल देते समय 14.41 रुपये टैक्स वसूल करती थी। पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने की व्यवस्था थी। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। अब दोहरे कर को समाप्त कर दिया गया है।

Ruby