UP: मिलावटी दूध बेचने वाले को हुई उम्रकैद, कोर्ट ने ठोका इतना जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Apr 09, 2022 - 06:05 PM (IST)

महराजगंज: यूपी के महाराजगंज में एक मिलावटी दूध बेचने वाले एक ग्वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने 23 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी ग्वाले को उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की अदालत ने दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामला 17 मई 1999 का है। यहां ऑफिसर गेट कॉलोनी के पास से तत्कालीन खाद्य निरीक्षक एमएल गुप्ता ने तीन ग्वालों से दूध का नमूना लिया था। दूध में मिलावट पाए जाने पर इस मामले में चौक थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी रामसजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था।

चौक थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी ग्वाला रामसजन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 23 साल बाद इस मामले में आरोपी ग्वाला राम सजन को अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने भादवि की धारा 272, 273 में फैसला करते हुए उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tamanna Bhardwaj

Recommended News

Related News

static