UP: 4 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले लईक अहमद को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

punjabkesari.in Wednesday, Mar 10, 2021 - 10:59 AM (IST)

सुलतानपुर: सुल्तानपुर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पूनम सिंह ने एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्याकांड के एक आरोपी को फांसी तो दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 17-17 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, 7 अक्टूबर 2015 को चांदा थाना क्षेत्र के कोइरीपुर नगर पंचायत के शास्त्रीनगर में लईक अहमद और मोहम्मद उमर धारदार हथियार से एक ही परिवार के जावेद मोईनुद्दीन, जौहर और गौहर की सरेराह हत्या कर दी थी।

बता दें कि मामले की विवेचना पूरी कर 23 जनवरी 2016 को पुलिस ने आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के साथ ही लल्लू के खिलाफ भी हत्या व जानलेवा हमले के अभियोग में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल मनोज कुमार दुबे ने घटना को साबित करने के लिए 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद गत शनिवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों लईक अहमद और मोहम्मद उमर को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पूनम सिंह ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सह अभियुक्त लल्लू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में सरफुद्दीन की तहरीर पर आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

Content Writer

Tamanna Bhardwaj