क्वारंटाइन सेंटर के नियमों में किया बड़ा बदलाव, विदेश से आने वालों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

punjabkesari.in Tuesday, May 26, 2020 - 06:55 PM (IST)

लखनऊ: प्रदेश में विदेश से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियमों में प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन के निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में अपने खर्च पर रहना होगा। इस बाबत अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किया। नए आदेश में कहा गया है कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के आने से पहले उनसे एक सहमति पत्र लिया जाएगा। इस सहमति पत्र में क्वारंटाइन के 14 दिनों में से 7 दिन सरकार की तरफ से क्वारंटाइन अपने खर्चे पर रहना होगा,  और 7 दिन आइसोलेशन अपने घर पर करना होगा।

इतना ही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति दी जाएगी। विदेश से आने वाले किसी को मानव संकट, किसी के परिवार में मृत्यु, कोई महिला अगर गर्भावस्था में है, किसी को अगर गंभीर बीमारी है, या कोई 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता होने की दशा में यह अनुमति दी जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना जरूरी होगा।  

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Ramkesh