UP: अब शॉपिंग मॉल में मिलेगी महंगी विदेशी शराब, आबकारी विभाग जारी करेगा लाइसेंस

punjabkesari.in Saturday, May 23, 2020 - 07:58 PM (IST)

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से विदेशी शराब के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत आबकारी विभाग शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में पास हुआ।

बता दें कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में रहने वाली शराब के निस्तारण के लिए नई नियमावली बनाई गई है। इसके अलावा पहली श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं श्रेणी दो में 2 प्रतिशत निर्धारित वेस्टेज को 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि यह निर्धारण काफी पुराना था। उसके बाद से कई नई तकनीक आ गई हैं, जिसके कारण वेस्टेज निर्धारण में परिवर्तन किया गया है। वेस्टेज की मात्रा अधिक होने पर जुर्माने का निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर तय किया जाएगा।

Edited By

Umakant yadav