UP पंचायत इलेक्शन 2021:  शराब को लेकर जान लें ये नियम, अनदेखी करने पर दर्ज होगा केस

punjabkesari.in Tuesday, Mar 09, 2021 - 05:03 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है। इसी बीच रंगों का त्योहार होली भी करीब है। लिहाजा होली के कंधे पर अपने शराब की बंदूक रखकर दावेदार वोटर्स को रिझाने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में शराब की खरीद पर तेजी से उछाल दर्ज की गई है।

वहीं आबकारी विभाग के अनुसार एक व्यक्ति छह बोतल से अधिक शराब नहीं खरीद सकता है, लेकिन दावेदार पूरी पेटी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में आबकारी विभाग को शराब बिक्री के साथ ही कानून के अनुपालन की भी जिम्मेदारी है। जिसमें तय मानक से अधिक देसी, अंग्रेजी या बीयर की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसकी अनदेखी पाए जानें पर आबकारी एक्ट में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

इस बाबत जिला आबकारी अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर भट्ठियों को तोड़ा जा रहा है। गांव में चौकीदारों और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर के साथ समन्वय बिठाकर निगरानी कर रहे हैं। लापरवाही करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं।गौरतलब है कि होली त्योहार के सीजन में शराब की खरीद उछाल पर होती है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर बिक्री में 50 फीसदी तक इजाफा अभी से ही हो गया है।

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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