UP पंचायत इलेक्शनः दाखिल याचिका के खिलाफ योगी सरकार ने SC में डाली कैविएट अर्जी

punjabkesari.in Tuesday, Mar 23, 2021 - 05:54 PM (IST)

नई दिल्ली/लखनऊः उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्शन से जुड़ी अपनी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। याचिका के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण सूची में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है।

सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दाखिल की जाती है कैविएट अर्जी
बता दें कि कैवियट का अर्थ होता है सतर्क, ये एक तरह का बचाव होता है जो एक पक्ष द्वारा लिया जाता है। कैविएट अर्जी सिविल प्रोसीजर कोड 148 (ए) के तहत दाखिल की जाती है। आमतौर पर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सूचना है जो एक पक्ष के द्वारा कोर्ट को दी जाती है। इसके तहत ये कहा जाता है कि  कोर्ट वादी को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी राहत न दें और ना ही कोई कार्रवाई करे।

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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