UP: 17 साल की दलित किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Saturday, Nov 19, 2022 - 11:20 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: स्थानीय विशेष एससी/एसटी अदालत ने 17 साल की दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी तांत्रिक को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने तांत्रिक यशवीर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं... 363, 366 और 376 तथा एससी/एसटी कानून की धारा तीन के तहत दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह के मुताबिक, शामली जिले में आदर्श मंडी क्षेत्र में तांत्रिक ने 30 दिसंबर, 2013 को 17 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी तांत्रिक यशवीर ने इलाज करने के बहाने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

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Mamta Yadav