सिर्फ नाइट कर्फ्यू के साथ Unlock हुई UP, यहां देखें छूट व पाबंदी

punjabkesari.in Tuesday, Jun 08, 2021 - 12:00 PM (IST)

लखनऊः खतरनाक कोरोना वायरस की मार झेल चुके आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। अब सिर्फ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में एक्टिव केस 6 सौ  से कम हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मंगलवार सुबह तक कुल एक्टिव मामले 14 हजार  रह गए हैं।  बता दें कि 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.1 प्रतिशत है।

इन पर रहेगी पाबंदी
बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में कमी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही तमाम छूट मिले हैं। वहीं स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट पर पाबंदी रहेगी मगर होम डिलीवरी हो सकेगी। इसके साथ ही  कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

ये मिलेगी छूट
1. सभी बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे, सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।

2. कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। उन सभी को रेटोशन से बुलाया जाएगा, -प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

3. सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।

4. रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा।

5. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति रहेगी।

6. एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे। -रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय,लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर, वेयर हाउस खुलेंगे।

7. बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे।

8. कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे। जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क  लगाना जरूरी किया गया है। सभी यात्रियों की जांच कराई जाएगी।ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।

9.उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

10. अंडे, मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी।

 

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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