UP में बिना मास्क पहने बाहर निकलना पड़ेगा भारी, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Apr 09, 2020 - 12:00 PM (IST)

लखनऊ: कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार कड़े से कड़े फैसले ले रही  है। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए योगी सरकार ने यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सील करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर निकलने पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 

योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है एपडेमिक ऐक्ट 1987 और यूपी एपिडेमिक डिजीज के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने तक हर व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर निकलने समय मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है।


बता दें कि मास्क की सीमित उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि साफ कपड़े से तीन लेयर का फेसकवर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फेसकवर न होने पर गमछा, रुमाल और दुपट्टे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस बात की भी सलाह दी गई है कि गमछे या अन्य कपड़ों को बिना साबुन से धोए दोबारा प्रयोग ने किये जाए।

उन्होंने कहा बिना फेसकवर के सार्वजनिक जगहों पर जाने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 343 पहुंच गई है। 

Ajay kumar