UP शिक्षामित्रों के लिए जरुरी सूचना, HC ने सरकार के फैसले पर खड़ा किया सवाल

punjabkesari.in Tuesday, Dec 05, 2017 - 09:57 AM (IST)

इलाहाबाद: समायोजन रद्द होने के बाद लगातार परेशान शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो शिक्षामित्रों को उनके मूल तैनाती वाले स्थान पर क्यों नहीं भेज रही है? याचिका पर जस्टिस सुनीत कुमार ने सुनवाई की और बेसिक शिक्षा विभाग समेत राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

बता दें कि शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 मासिक कर दिया गया है, लेकिन उन्हें समायोजित होने के बाद जिस स्कूल में नियुक्ति मिली थी। उसी स्कूल में अभी भी उन्हें ड्यूटी करनी पड़ रही है। ऐसे में शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि दूरदराज के इलाकों में उनकी पोस्टिंग है और 10,000 में उन्हें वहां जाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में उनके लिए ड्यूटी कर पाना मुश्किल है।

इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था और कहा था कि शिक्षामित्रों को उनके मूल तैनाती वाले स्थल या जहां से वे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित थे वहां काम करने का विकल्प दिया जाए तो आखिरकार इस आदेश का पालन सरकार ने क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।