विवेक हत्याकांडः CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज, जानिए वजह

punjabkesari.in Saturday, Oct 06, 2018 - 11:36 AM (IST)

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एप्पल के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक तिवारी की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।  

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी बी भोसले और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने एस यादव की याचिका पर उक्त आदेश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता की इस मांग को भी ठुकरा दिया कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुई मुठभेड़ों का रिकार्ड मंगाया जाए।  इससे पहले अपर महाधिवक्ता वी के साही और मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह ने जनहित याचिका का कड़ाई से विरोध किया। 

उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने यह याचिका दायर की है, उसका मामले से कोई लेना देना नहीं है।  यह तर्क भी रखा गया कि मुख्यमंत्री ने खुद मृतक के परिवार वालों को आश्वस्त किया है कि विशेष टीम निष्पक्ष जांच करेगी और परिवार वालों का मुख्यमंत्री पर भरोसा है। ऐसे हालात में जनहित याचिका नाटक के अलावा और कुछ नहीं है। गौरतलब है कि गत शनिवार को तिवारी को गोमतीनगर क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल ने गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी।  
 

Ruby