इलाहाबाद HC का योगी सरकार से सवाल, गोरखपुर में क्यों नहीं है कोई बूचड़खाना?

punjabkesari.in Wednesday, Jul 05, 2017 - 01:11 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद संभालने के बाद बूचड़खानों को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसी संदर्भ में उनके अपने शहर गोरखपुर में कोई स्लाटर हाऊस नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने गोरखपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को 7 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया है।

जानकारी के अनुसार अदालत ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। अदालत ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब सबको अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है तो सरकार नियमों का पालन करने वाले स्लाटर हाऊस क्यों नहीं खोल पा रही है? अदालत ने कोर्ट में तलब किए गए नगर आयुक्त से यही बताने को कहा है कि गोरखपुर में माडर्न स्लाटर हाऊस खोले जाने में क्या दिक्कतें हैं और इन्हें किस तरह दूर कर लोगों को मांस मुहैया कराया जा सकता है।

बता दें कि चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस एमके गुप्ता की डिवीजन बेंच ने यह आदेश गोरखपुर के दिलशाद अहमद व एक सौ बीस अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गई अर्जियों पर सुनवाई के बाद दिया है। अदालत ने एक ही मांग होने की वजह से इन सभी अर्जियों पर साथ ही सुनवाई की। अदालत का मानना था कि अवैध स्लॉटर हाऊस को बंद कराया जाना तो ठीक है, लेकिन मॉडर्न स्लॉटर हाऊस खोलकर लोगों को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया शुरू न किया जाना गलत है। यह लोगों के पसंद के भोजन करने के अधिकार में रुकावट की तरह है।