अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी-प्रेमी ने की थी हत्या, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2023 - 08:27 PM (IST)

बरेली: अवैध संबंधों का विरोध करने पर प्रेमी संग मिल पति की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में भोजीपुरा सैदपुर सरौरा निवासी सुनीता कुमारी व प्रेमी देवरनिया ग्राम जमुनिया निवासी अनिल कुमार को सत्र परीक्षण में हत्या का दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मृतक के भाई ने भाभी पर लगाए थे हत्या के आरोप-
एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि खेमकरन लाल ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि बड़े भाई विशम्भर दयाल गंगवार पत्नी सुनीता देवी व पुत्र के साथ शास्त्रीनगर स्थित किराये के मकान में रहते थे। 27 सितंबर 2015 को शाम 6 बजे जानकारी मिली कि विशम्भर दयाल की हत्या हो गई है। शास्त्रीनगर आया तो देखा कि भाई की लाश अंदर बेड पर पड़ी है जिसकी गर्दन के सामने चोट का निशान हैं। भाई की हत्या भाभी सुनीता देवी ने कराई है। दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे।

पुलिस ने विवेचना में दोनों आरोपियों का दिया था नाम-
मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस ने विवेचना में आरोपी महिला सुनीता व उसके प्रेमी अनिल का नाम प्रकाश में लाया। विवेचना उपरांत हत्या का आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 15 गवाह परीक्षित कराए थे। जिसपर हुई सुनवाई पर मामला सही पाया गया। 

नकदी व कार की मांग कर विवाहिता को घर से निकाला
बहेड़ी: मायके से दो लाख नकद और कार लाने की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति तथा सास ससुर समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। गांव पिंदारी अभयचंद निवासी मेवाराम की बेटी मिथिलेश द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि करीब सवा साल पहले उसकी शादी पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद अंतर्गत गांव गौरेनी के रहने वाले मेवाराम के बेटे रवि उर्फ सर्वेश से हुई। उसके पिता ने सामर्थ्य से अधिक दान दहेज दिया था, फिर भी ससुराल वाले उसे और दहेज के लिए परेशान करने लगे। गुजरी 16 तारीख को दो लाख रुपये और कार लेकर आने की मांग के साथ उसे घर से निकाल दिया।


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Content Writer

Ajay kumar

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